विषाक्त मदिरा की घटनाओं के दृष्टिगत अवैध शराब के विरूद्ध प्रभावी कदम

कानपुर, शनिवार 03 अप्रैल 2021 चैत्र मास कृष्ण पक्ष सप्तमी २०७७ प्रमादी नाम संवत्सर। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विषाक्त मदिरा की घटनाओं के दृष्टिगत अवैध शराब के विरूद्ध प्रभावी कदम उठायें जाने की आवश्यकता के क्रम में अपर मुख्य सचिव, आबकारी उ0प्र0 शासन के निर्देशानुसार कानपुर नगर में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में प्लास्टिक, पेट, बोतल, ढक्कन, लेबल, बार व क्यू0आर0 कोड के निर्माताओं एवं व्यापारियों के साथ बैठक आहूत की गयी। 

बैठक में जिलाधिकारी कानपुर, एस 0 पी0 आउटर, एडीएम सिटी अतुल कुमार, सुयंक्त आबाकारी आयुक्त आगरा जोन, उप आबकारी आयुक्त कानपुर मण्डल, जिला आबकारी अधिकारी कानपुर नगर, सुरेंद्र सिंह उपायुक्त जीएसटी एवं समस्त निर्माता एवं व्यापारी उपस्थित रहें। बैठक में घटनाओं की जांच में कानपुर नगर से अवैध पेंट, प्लास्टिक की बोतल, ढक्कन, लेबल, बार व क्यू0आर0 कोड की सप्लाई की बात प्रकाश में आने की बात निर्माताओं, व्यापारियों से अवगत कराया गया। उपस्थित निर्माताओं, व्यापारियों को जिलाधिकारी कानपुर नगर द्वारा निम्न बिन्दुओं पर कड़े निर्देश दिये गये। 

1- पेंट, प्लास्टिक की बोतल, ढक्कन, लेबल, बार व क्यू0आर0 कोड के निर्माण व प्रिन्टिंग से जुड़ी इकाइया बिना वैध कार्यादेश के निर्माण व प्रिन्टिंग न करें।

2- सभी निर्माता इकाईंयाॅं अपने परिसर में सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाये लगवाले जो चालू हालत में रहें।

3- यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति इस तरह के निर्माता के निर्माण के लिए उनसे सम्पर्क करता है, तो इसकी सूचना गोपनीय रूप से तत्काल आबकारी, जी0एस0टी0, पुलिस प्रशासन को अवश्य जानकारी दे।

4- जिलाधिकारी द्वारा जी0एस0टी0 विभाग को यह निर्देश दिया गया कि रा-मेटेरियल की सप्लाई करने वाली इकाईंयो की जी0एस0टी0 जांच सुनिश्चित की जाएं।

5- आबकारी विभाग को यह निर्देश दिया गया कि रा-मेटेरियल सप्लाई करने वाली इकाईंयों में स्थित सी0सी0टी0वी0 की रेन्डेमली जाॅंच की जाए।

6- बैठक में उपस्थित आबकारी अधिकारी व जी0एस0टी0 विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा विस्तृत चर्चा करते हुए आसवानी को सप्लाई करने वाली इकाइयों को व्यापार में सजगता व सुचिता बनाये रखने के निर्देश दिये गये तथा कड़ाई से निर्देश दिया गया कि यदि किसी भी विषाक्त घटना में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी इकाई का नाम आता है तो उनके विरूद्ध आईपीसी एवं आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं में कठोर कार्यवाही की जाएगी, जिसमें आजीवन कारावास से लेकर मृत्युदण्ड तक दण्ड प्राविधानित है।

जिलाधिकारी द्वारा अपने संबोधन में यह निर्देशत किया गया कि निर्माणकर्ता अपने कार्य में अत्यंत सावधानी बरतें अन्यथा की स्थिति में शासन की मंशा के अनुरूप कठोर कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।

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