मतदान के दिन मिलेगा सार्वजनिक अवकाश

  • पंचायत सामान्य निर्वाचन के दौरान कारखानों में कार्यरत कर्मकारों को मतदान के दिन मिलेगा सार्वजनिक अवकाश
  • 15 अप्रैल से 29 अप्रैल, 2021 तक चार चरणों में होंगे पंचायत चुनाव

लखनऊ, मंगलवार 06 अप्रैल 2021 चैत्र मास कृष्ण पक्ष दशमी २०७७ प्रमादी नाम संवत्सर। प्रदेश सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 में होने वाले पंचायत चुनाव के दौरान कारखानों में कार्य करने वाले समस्त कर्मचारियों को मतदान का उपयुक्त अवसर प्रदान करने के लिए मतदान के दिन इन क्षेत्रों में स्थित कारखानों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। 
साथ ही इन कर्मचारियों से कारखानों में होने वाले अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन भी इसके स्थान पर कार्य न लिया जाए, इसके निर्देश दिये हैं।
इस संबंध में अपर मुख्य सचिव श्रम एवं सेवायोजन श्री सुरेश चन्द्रा ने प्रदेश के समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं जिलाधिकारियों को लोग प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा (35 ख) के प्राविधानों के अनुसार अवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये है।
उन्होंने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 के अंतर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन अयोग ने 26 मार्च 2021 को अधिसूचना निर्गत कर दी थी, जिसके अनुसार प्रथम चरण का मतदान 15 अप्रैल, द्वितीय चरण का 19 अप्रैल, तृतीय चरण का मतदान 26 अप्रैल तथा चतुर्थ चरण का मतदान 29 अप्रैल, 2021 को होना सुनिश्चित किया गया है।
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