जन सुनवाई पोर्टल में विभाग द्वारा अपलोड की गई रिपोर्टों की प्रत्येक सप्ताह मॉनीटरिंग की जाए

कानपुर नगर। बुधवार 23अगस्त 2023 (सूवि) श्रावण मास शुक्ल पक्ष सप्तमी, वर्षा ऋतु २०८० नल नाम संवत्सर। जिलाधिकारी विशाख जी0 की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व कार्यों के संबंध में मासिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। समीक्षा बैठक में जनपद की समस्त तहसीलों के राजस्व वादों के निस्तारण की स्थिति, फौजदारी/ स्टाम्प वादों के निस्तारण की स्थिति एवं तहसीलवार संग्रह अमीनों/संग्रह सेवकों द्वारा वसूल की गई धनराशि की समीक्षा की गई।

 समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निम्नलिखित निर्देश दिए:- 

• अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को निर्देशित किया गया कि समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार न्यायालयों में लंबित मामलों की समीक्षा संबंधित नोडल अपर जिलाधिकारी के माध्यम से कराया जाए। 

• अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को निर्देशित किया गया कि भूमि पैमाइश हेतु सबसे ज्यादा समय से लंबित 10 मामलों की प्रत्येक तहसील से रिपोर्ट प्राप्त कर उसकी समीक्षा की जाए। 

• समस्त तहसीलदारों को निर्देशित किया गया कि उनके न्यायालयों में लंबित 10 वर्ष से अधिक के मामलों को तीन माह के अंदर क्रमबद्ध रूप से निस्तारित किया जाए। 

• जन सुनवाई पोर्टल की समीक्षा में अपर जिलाधिकारी नगर को निर्देशित किया गया कि वह प्रत्येक सप्ताह समस्त अपर जिलाधिकारी एवं अपर नगर मजिस्ट्रेट के माध्यम से राजस्व विभाग द्वारा अपलोड की गई रिपोर्टों की मॉनीटरिंग की जाए। समस्त रिपोर्टों में लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षकों के हस्ताक्षर के साथ नाम की मुहर प्रत्येक दशा में लगी हो।

• सक्षम अधिकारी के आदेश के बावजूद एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत भी भूमि पैमाइश न किए जाने तहसील घाटमपुर एवं बिल्हौर के उत्तरदायी राजस्व निरीक्षकों को प्रतिकूल प्रविष्टि दिए जाने के साथ वेतन रोकने के निर्देश उप जिलाधिकारियों को दिए। 

• अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को निर्देशित किया गया कि विभिन्न विभागों के वसूली प्रमाण पत्रों में संबंधितों द्वारा मा0 न्यायालयों से स्थगन आदेश पारित करा लिया गया है, उन पर संबंधित विभागों द्वारा स्थगन आदेश खारिज कराए जाने के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है। कोई कार्यवाही प्रारंभ न किए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ किए जाने हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया जाए। 

• समीक्षा में पाया गया कि मनोरंजन कर अधिकारी द्वारा बार-बार निर्देशित करने के बावजूद भी महत्वपूर्ण मामलों में स्थगन आदेश खारिज करने हेतु पैरवी नही की जा रही है, जिसके दृष्टिगत उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की संस्तुति किए जाने के निर्देश दिए गए। 

• समस्त उप जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि अपने क्षेत्रांतर्गत सरकारी भूमि को चिन्हित कराकर खंड विकास अधिकारियों के माध्यम से उस भूमि पर विकास योजनाओं से संबंधित कार्यों को करा दिया जाए। अग्रिम बैठक में समस्त उप जिलाधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया जाएगा। 

 बैठक में अपर जिलाधिकारी(भू0 अध्या0) श्रीमती रिंकी जायसवाल, अपर जिलाधिकारी(नगर) श्री राजेश कुमार, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) श्री राजेश कुमार, , समस्त उप जिलाधिकारी एवं समस्त तहसीलदारों के साथ अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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