जनसामान्य में पर्याप्त जानकारी के अभाव में निर्धारित फार्मों का उपयोग न करने से कतिपय प्रकरणों में.. अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी

  • स्वीप कार्यक्रम से मतदाताओं को जागरूक करने के लिये व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाये
  • मतदाताओं को फार्म.6ए 7 व 8 से संबधित जानकारी उपलब्ध करायी जाये

लखनऊ। शुक्रवार 13अक्टूबर 2023 (सूवि) आश्विन मास कृष्ण पक्ष श्राद्ध चतुर्दशी, शरद ऋतु २०८० नल नाम संवत्सर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्वीप कार्यक्रम के अन्तर्गत मतदाता जागरूकता हेतु विभिन्न माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाना है। साथ ही अर्हता तिथि 01 जनवरी 2024 के आधार पर वर्तमान पर विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के पूर्व की गतिविधियां संचालित है।

इसके लिये अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती निधि श्रीवास्तव ने समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किये है।

मतदाताओं को जागरूक करने के लिये फार्म.8 से सम्बन्धित जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार बूथ लेवल अधिकारियों व सुपरवाईजर के माध्यम से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनैतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेण्ट्स के द्वारा इलेक्टोरल लिट्रेसी क्लब के माध्यम से वोटर अवेयरनेस फोरम के माध्यम से प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से फेसबुक इन्सटाग्राम इत्यादि सोशल साइट्स के माध्यम से कराया जाये।

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नियमावलियों हेतु दावे और आपत्तियां प्राप्त करने के लिये फार्म 6ए 7 व 8 उपलब्ध कराया गया हैं। फार्म.6 नये पंजीकरण हेतु तथा फार्म.8. मतदाताओं द्वारा निवास स्थान परिवर्तन नामावली में संशोधन मतदाता फोटो पहचान पत्र का प्रतिस्थापन तथा दिव्यांग मतदाताओं के चिन्हांकन हेतु निर्धारित है।

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जनसामान्य में पर्याप्त जानकारी के अभाव में निर्धारित फार्मों का उपयोग न करने से कतिपय प्रकरणों में निवास स्थान परिवर्तन संबंधी आवेदन हेतु फार्म.8 का उपयोग न कर नए मतदाता अथवा ऐसे मतदाता जिनका नाम किसी भी विधानसभा की मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं है के लिए फार्म.6 का उपयोग किया जाता है। इससे निर्वाचक नामावली में एक ही नाम बार.बार सम्मिलित होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। उन्होने बताया कि फार्म-6 नए मतदाता या जिनका नाम किसी विधानसभा मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं है उनके पंजीकरण हेतु निर्धारित है। आयोग द्वारा निवास स्थान परिवर्तन निर्वाचक नामावली में संशोधन मतदाता फोटो पहचान पत्र का प्रतिस्थापन तथा दिव्यांग मतदाताओं के चिन्हांकन हेतु फार्म-8 निर्धारित किया गया है जिसकी जानकारी जन सामान्य में नही है या कम हैं।

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