आधार नामांकन किट का क्रय एवं स्थापना प्रत्येक दशा में 31 मार्च तक

  • आधार नामांकन किट की व्यवस्था के लिए 20 करोड़ 36 लाख 49 हजार रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी
  • क्रय की गयी किट बाल विकास परियोजना कार्यालय पर स्थापित की जायेंगी
  • आधार नामांकन किट का उपयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सभी डी0बी0टी0 योजनाओं के सभी लाभार्थियों के आधार नामांकन के लिये किया जायेगा। 

लखनऊ (पीआईबी) शनिवार 9 जनवरी, 2021 पौष मास कृष्ण पक्ष एकादशी २०७७ प्रमादी नाम संवत्सर।प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में आधार नामांकन किट की व्यवस्था के लिए 20 करोड़ 36 लाख 49 हजार रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। इस संबंध में बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया हैं।

जारी शासनादेश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में आधार नामांकन किट की व्यवस्था के मानक मद में प्राविधानित धनराशि 2036.49 लाख रुपये (रूपये बीस करोड़ छत्तीस लाख उनचास हजार मात्र) धनराशि की शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान की गयी हैं । 

क्रय की गयी किट बाल विकास परियोजना कार्यालय पर स्थापित की जायेंगी, जो आधार नामांकन एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा। एक आधार नामांकन किट में डेस्कटाप/लैपटाप कम्प्यूटर/टैबलेट (बच्चों के लिए), स्कैनर, प्रिंटर, स्लैप फिंगरस्ट्रिप स्कैनर, आइरिस स्कैनर एवं जी0पी0एस0 डिवाइस रहेगी। प्रत्येक क्लाइंट के लिए एक डेस्क्टाप आधारित क्लाइंट, एक लैपटाप आधारित क्लाइंट, एक टैबलेट आधारित क्लाइंट (बच्चों के लिए) के साथ-साथ स्कैनर, प्रिंटर, स्लैप फिंगरस्ट्रिप स्कैनर, आइरिस स्कैनर एवं जी०पी०एस० डिवाइस का क्रय किया जायेगा।

जारी शासनादेश के अनुसार जी0एफ0आर0-2017 के प्राविधानों का अनुपालन किया जायेगा तथा यूआईडीआई द्वारा निर्धारित स्पेशिफिकेशन का कड़ाई से अनुपालन करते हुए आधार नामांकन किट की सभी सामग्री का क्रय जेम पोर्टल द्वारा किया जायेगा। आधार नामांकन किट का क्रय एवं स्थापना प्रत्येक दशा में दिनांक 31 मार्च, 2021 तक कर लिया जायेगा तथा उपभोग प्रमाण पत्र दिनांक 20 अप्रैल, 2021 तक अवश्य प्रस्तुत किया जायेगा। 

आधार नामांकन किट का उपयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सभी डी0बी0टी0 योजनाओं के सभी लाभार्थियों के आधार नामांकन के लिये किया जायेगा। यह अनुदान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सभी डी0बी0टी0 योजनाओं के लिए आधार नामांकन क्रय के अनावर्तक व्यय के लिए है।

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