जालसाज की जमानत खारिज

कानपुर,(राजन दीक्षित) बुधवार 14जुलाई 2021 अषाढ़ मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी तदुपरि पंचमी वर्षा ऋतु २०७८ आनन्द नाम संवत्सर। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जनपद के जिला जेल में निरुद्ध शहर के अंतर्राज्यीय जालसाज राजेश गुप्ता की जमानत याचिका आज खरिज कर दी गयी। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस प्रकरण में म.प्र. पुलिस ने जालसाजी में शामिल उसकी फरार पत्नी रीशा गुप्ता एवम आयुषी गुप्ता की तलाश तेज कर दी है।

इस शातिर दंपति पर कानपुर में सैटर्न आर्गनिक कम्पनी के खाते से पाटर्नर शशांक दीक्षित के फर्जी हस्ताक्षर लाखो रुपये स्वय के खातों में ट्रांसफर करने का आरोप है जिसका मुकदमा 15/20 नजीराबाद में दर्ज है।

पुलिस के मुताबिक़ जाल-साझी में माहिर राजेश गुप्ता पुत्र बालमुकुंद गुप्ता निवासी बाबूपुरवा कानपुर ने निवाड़ी की अरिहंत इंडस्ट्रीज के साथ धोखाधड़ी कर करोड़ो रुपये का गबन कर किया। जिसका वाद निवाड़ी मध्यप्रदेश में दर्ज है। पुलिस ने मामले में छानबीन करने के उपरांत शातिर जालसाज को कानपुर से गिरफ्तार कर लिया था।

निवाड़ी जिला अदालत ने आज जालसाजी के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी।

निवाड़ी पुलिस के अनुसार जालसाजी में शामिल राजेश गुप्ता की फरार पत्नी रीशा गुप्ता और आयुषी गुप्ता की तलाश तेज कर दी गयी है। बताते है उपरोक्त जालसाज ने सैटर्न आर्गनिक के साझीदारी शशांक दीक्षित के कम्पनी के खाते से फर्जी हस्ताक्षर बना कर लाखो रुपये निकल चुका है।

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