नये अधिनियम का उद्देश्य केवल चालान करना नही

  • मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 एवं सड़क सुरक्षा पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन- 
  • कंज्यूमर गिल्ड लखनऊ एवं कंज्यूमर वॉयस के संयुक्त तत्वावधान में मोटर वाहन अधिनियम 2019 तथा सड़क सुरक्षा पर एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन होटल जैमिनी कॉन्टिनेंटल हजरतगंज लखनऊ में हुआ।

लखनऊ, शुक्रवार 08अक्टूबर 2021 आश्विन मास शुक्ल पक्ष द्वितीया शरद ऋतु २०७८ आनन्द नाम संवत्सर। जनता को यातायात के प्रति जागरूक करने के लिए तथा उसकी सुरक्षा के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें मोटर वाहन (संशोधन)अधिनियम 2019 के सड़क सुरक्षा संबंधी के नियमों एवं सड़क सुरक्षा के अन्य पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से सहायक पुलिस उपायुक्त (मध्य) राघवेंंद्र कुमार मिश्र द्वारा बताया गया कि लोगों को सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों को जानने एवं उनके अनुपालन करने की सलाह दी गई एवं बताया गया कि सड़क सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर इस तरह की संगोष्ठी का आयोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने की आदत डालनी होगी।

रिंकी शर्मा, कंज्यूमर वॉयस द्वारा बताया गया कि संस्था के द्वारा मोटर वाहन अधिनियम संशोधन 2019 को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में पिछले कई वर्षों से जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। भविष्य में भी अधिनियम के सड़क सुरक्षा संबंधी प्रावधानों के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु सभी हितधारको, विभागों के में आपसी समन्वय तथा गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से इस अभियान को सफल बनाया जा सकता है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पुष्पसेन सत्यार्थी - उप परिवहन आयुक्त (रोड सेफ़्टी) द्वारा इस कार्यशाला का उद्घघाटन किया गया तथा लोगो से यातायात नियमों के पालन की अपील की गई। इस अवसर पर उनके द्वारा बताया गया कि परिवहन विभाग द्वारा रोड सेफ्टी सेल के माध्यम से सड़क सुरक्षा हेतु निरंतर कार्य किया जा रहा है एवं मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 का प्रभावी क्रियान्वन हो सके उसमें जनता का सहयोग अति आवश्यक है। 

सभी हितधारकों के आपसी समन्वय से इसका प्रभावी क्रियान्वयन हो सके और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके इस अवसर पर बोलते हुए अभिषेक श्रीवास्तव अध्यक्ष कंज्यूमर गिल्ड लखनऊ बताया गया कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य सभी हितधारको के आपसी से आगे की रणनीति तैयार करना है जिससे कि सड़क सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय में जनता की भागीदारी बढ़ सकें और स्वैच्छिक संगठनों का भी योगदान इसमें महत्वपूर्ण है और युवाओं को भी इस अधिनियम की जानकारी होनी चाहिए जिससे कि वे इस सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सड़क पर सुरक्षित चलें जिससे कि किसी भी प्रकार के हादसे और दुर्घटनाओं को रोका जा सके।

कार्यक्रम में बोलते हुए केजीएमयू के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ सतीश द्वारा बताया गया कि सड़क दुर्घटनाओं में चिकित्सीय उपचार एवं आपातकालीन स्थिति से कैसे निपटा जाता है और अगर दुर्घटना के उपरांत सावधानियां बरती जाएं जिससे कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की जान बचाई जा सके। मोहित सिंह, भारतीय मानक ब्यूरो के प्रतिनिधि द्वारा हेल्मेट के मानकीकरण के बारे में विस्तार से बताया गया।

कार्यक्रम संयोजक अभिषेक श्रीवास्तव (एडवोकेट) ने बताया कि इस कार्यशाला में कई विभागों के प्रतिनिधि, स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि, मीडिया इत्यादि द्वारा प्रतिभाग किया गया एवं सभी के द्वारा सड़क सुरक्षा को कैसे और सशक्त किया जाए जिससे कि लोगों की जान सड़क पर बच सके पर चर्चा की गई जिससे कि उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटना से होने वाली मृत्यु दर में कमी में कमी लायी जा सके।

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