विद्यालयों में मिड डे मील की गुणवत्ता की जांच

कानपुर, मंगलवार 26जुलाई 2022 (सूवि) श्रावण मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी, वर्षा ऋतु २०७९ राक्षस नाम संवत्सर। जिलाधिकारी विशाख जी द्वारा आज सभी अपर नगर मजिस्ट्रेटों को अपने क्षेत्रांतर्गत रैण्डम रूप से प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण कर मिड डे मील की गुणवत्ता की जांच करने के निर्देश दिए थे। 

जिसके क्रम में अपर नगर मजिस्ट्रटों द्वारा अपने क्षेत्रांतर्गत स्थित विद्यालयों में मिड डे मील की गुणवत्ता की जांच की गई एवं वस्तुस्थिति निम्नवत् पाई गई:-  

• अपर नगर मजिस्ट्रेट-द्वितीय द्वारा प्राथमिक विद्यालय गोवर्धन पुरवा, टीपी लाइन, रेल बाजार का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 11 बजे तक कार्यदायी संस्था द्वारा विद्यालय में मिड डे मील नहीं उपलब्ध कराया गया। जिसके क्रम में संबंधित अपर बेसिक शिक्षा अधिकारी को संबंधित कार्यदायी संस्था को समयांतर्गत भोजन न उपलब्ध कराए जाने के संबंध मे कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। 

• अपर नगर मजिस्ट्रेट-तृतीय द्वारा कंपोजिट यूपीएस, लाटूस रोड का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में मिड डे मील की गुणवत्ता ठीक पाई गई । 

• अपर नगर मजिस्‍ट्रेट-चतुर्थ द्वारा पूर्व माध्‍यमिक कन्या विद्यालय, करांची खाना, दाल मंडी एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय कंपोजिट, सदर बाजार का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि दोनों विद्यालयों में एक ही कार्यदायी संस्था द्वारा मिड डे मील की आपूर्ति की जा रही है तथा दोनों विद्यालयों में मेन्यू के अनुसार दिए गए भोजन में सब्जी न होने के साथ-साथ भोजन की गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं पाई गई। जिसके क्रम में कार्यदायी संस्था के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए इनके बिलों में कटौती करने के निर्देश दिए गए। 

• अपर नगर मजिस्ट्रेट-पंचम द्वारा प्राथमिक विद्यालय, खलासी लाइन एवं प्राथमिक विद्यालय, वार्ड-6, कर्नल गंज का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उपलब्ध कराए गए मिड डे मील की गुणवत्ता संतोषजनक थी। 

• अपर नगर मजिस्ट्रेट-षष्टम द्वारा आर0बी0आर0डी0 गर्ल्स इंटर कालेज एवं प्राथमिक विद्यालय, जागेश्वर मंदिर, शास्त्री नगर का निरीक्षण किया गया। दोनों विद्यालयों में निरीक्षण के दौरान कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराए गए मिड डे मील में दाल की गुणवत्ता असंतोषजनक एवं मानक के अनुरूप नही पाया गया। जिसके दृष्टिगत संबंधित कार्यदाई संस्था के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए इनके बिलो में कटौती करने के निर्देश दिए गए। साथ ही उनके विरूद्ध कारण बताओ नोटिस निर्गत किए जाने के निर्देश दिए गए।

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