आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधिक प्रशासन ने कोडीनयुक्त कफ सिरप का दुरूपयोग रोकने एवं अवैध बिक्री पर नियंत्रण किये जाने के निर्देश दिये

लखनऊ। शुक्रवार 09फरवरी 2024 (सूवि) माघ मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तदुपरि अमावस्या, शिशिर ऋतु २०८० नल नाम संवत्सर। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन श्रीमती अनीता सिंह ने कोडीनयुक्त कफ सिरप का दुरूपयोग रोकने एवं अवैध बिक्री पर नियंत्रण किये जाने के सम्बंध में समस्त सहायक आयुक्त (औषधि) एवं समस्त औषधि निरीक्षकों को निर्देशित किया हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के बाहर से क्रय/प्राप्त किये जा रहे कोडीनयुक्त कप सिरप/लिंक्टस की सूचना सम्बंधित फर्म/व्यक्ति द्वारा सम्बंधित औषधि निरीक्षक को साप्ताहिक रूप से प्रत्येक सोमवार को उपलब्ध करानी होगी। साथ ही विक्रेता फर्म द्वारा राज्य के बाहर जाने की दशा में क्रेता फर्म से उक्त औषधि का विक्रय विवरण प्राप्त करके सम्बंधित औषधि निरीक्षक को उपलब्ध कराया जायेगा।

यदि क्रेता फर्म द्वारा विक्रय विवरण उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उस क्रेता को तब तक औषधियों का विक्रय नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह पूर्व में क्रय किये गये कोडीनयुक्त कफ सिरप/लिंक्टस का विक्रय विवरण उपलब्ध नहीं करा देता।

आयुक्त महोदया ने कहा कि विक्रेता द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस फर्म को वह कोडीनयुक्त कप सिरप/लिंक्टस का विक्रय कर रहा है वह भौतिक रूप से अस्तित्व में है। उन्होंने कहा कि यदि जांच में यह पाया जाता है कि किसी भी विक्रेता द्वारा ऐसे फर्म को कोडीनयुक्त कप सिरप/लिंक्टस की विक्री की गयी है, जो भौतिक रूप से अस्तित्व में नहीं है अथवा नियमित रूप से संचालित नहीं की जा रही है तो विक्रेता फर्म के लाइसेंस को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी। साथ ही साथ औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने-अपने कार्यक्षेत्र में स्थित औषधि विक्रेताओं को उक्त नियमों से अवगत कराते हुए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये हैं।

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