जारी हुआ आदेश वित्त विभाग द्वारा

  • कार्मिकों को सचिवालय भत्ता अनुमन्य किए जाने की स्वीकृति
  • 1 जनवरी 2022 से सचिवालय भत्ता किया गया अनुमन्य

लखनऊ, मंगलवार 04जनवरी 2022 (सूवि) पौष मास शुक्ल पक्ष द्वितीया शिशिर ऋतु २०७८ आनन्द नाम संवत्सर। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पूर्व निर्धारित दरों एवं शर्तों तथा प्रतिबंधों पर दिनांक 1 जनवरी 2022 से सचिवालय भत्ता अनुमान किए जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। 

इसी प्रकार उत्तर प्रदेश सचिवालय से समकक्षता प्राप्त विभागों एवं कार्यालयों में जहां पूर्व में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सचिवालय भत्ता अनुमन्य हो रहा था, उन कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी पूर्व निर्धारित दरों एवं शर्तों पर 1 जनवरी 2022 से सचिवालय भत्ता अनुमन्य किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा आवश्यक आदेश जारी कर दिया गया है जारी आदेश 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होगा तथा दिनांक 1 अप्रैल 2020 से दिनांक 31 दिसंबर 2021 की अवधि में सचिवालय भत्ते का कोई अवशेष भुगतान नहीं किया जाएगा।

ज्ञातव्य है कि वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 12 मई 2020 द्वारा 1 अप्रैल 2020 से उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उत्तर प्रदेश सचिवालय से समकक्षता प्राप्त विभागों कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को देय सचिवालय भत्ता को समाप्त कर दिया गया था।

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