कानपुर नगर। बुधवार 30अक्टूबर 2024 (सूवि/पीआईबी) सूर्य दक्षिणायन, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तदुपरि चतुर्दशी (छोटी दीपावली), हेमंत ऋतु २०८१ पिंगल नाम संवत्सर। विधान सभा उप निर्वाचन- 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिए मा0 सामान्य प्रेक्षक रितेश कुमार अग्रवाल (आई0ए0एस0), मा0 व्यय प्रेक्षक साठे संदीप प्रदीप राव (आई0आर0एस0) मा0 पुलिस प्रेक्षक सी0एम0 थ्री विक्रम वर्मा (आई0पी0एस0) की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनैतिक दलों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक सम्पन्न हुई
बैठक में उपस्थित मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को निम्न निर्देश दिए गए :-
• 213-सीसामऊ विधानसभा उप निर्वाचन-2024 के अंतर्गत प्रभावी आदर्श आचार संहिता में किसी भी रोडशो, रैली, सभा आदि के लिए पूर्व अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा, जिसके लिए राजनैतिक दलों की ओर व्यय अनुवीक्षण पुस्तिका के अनुलग्नक घ4 में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन किया जाना होगा।बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के वाहन का चुनाव प्रवार के लिए प्रयोग प्रतिबन्धित रहेगा। किसी भी रोडशो में वाहनों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित है एक साथ 10 से अधिक वाहन लेकर रोडशो किया जाना आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन होगा। यदि 10 से अधिक वाहन रोडशो में सम्मिलित हैं, तो प्रत्येक 10 वाहनों के पश्चात 100 मी० का गैप रखना अनिवार्य रहेगा।
• बाइक, साइकिल रिक्सा आदि भी वाहनों की श्रेणी में सम्मिलित किया जाएंगे तथा इनपर मात्र1 या 2 छोटे स्टीकर लगाये जा सकते है।
• प्रचार वाहन, बाइक, ई-रिक्शा एवं फोर व्हीलर आदि में आयोग द्वारा निर्धारित 1X1/2 फीट का मात्र एक झण्डा पूर्व अनुमति से लगाया जा सकेगा तथा रोडशो में आगे हाथों में पकड़ने के लिए बैनर का आकार 6x4 फीट निर्धारित है। रोडशो के अंतर्गत जनसामान्य का आवागमन प्रभावित नहीं होना चाहिए। स्कूल, अस्पताल, ब्लड बैंक तथा इस प्रकार के आवश्यक सेवाओं वाले स्थानों तथा भीड़ वाले बाजार आदि में रोडशो निकाले जाने से बचा जाना चाहिए। पटाखों को चलाया जाना किसी भी प्रकार के पशुओं को प्रदर्शित करना, बच्चों को चुनाव प्रचार में लगाना प्रतिबन्धित रहेगा।
• लाउडस्पीकर का प्रयोग रात 10.00 बजे ये सुबह 6.00 बजे तक पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा तथा लाउडस्पीकर के प्रयोग पर स्थानीय प्रशासन तथा पुलिस के द्वारा पूर्व से प्रचलित नियम प्रभावी रहेंगे जिनके अंतर्गत ही कोई व्यक्ति अथवा राजनीतिक दल अपने रिटर्निंग अधिकारी तथा लोकल पुलिस अथारिटी को पूर्व सूचना देते हुए तथा अनुमति लेकर ही लाउडस्पीकर का प्रयोग कर सकेगा।
• किसी राजनैतिक दल के अस्थायी कार्यालय के संबंध में पूर्व अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा तथा यह किसी भी सरकारी तथा निजी संपत्ति पर अवैध कब्जा किये हुए स्थल पर नहीं बनाया जा सकेगा। किसी धार्मिक स्थल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल में अस्थायी कार्यालय बनाया जाना प्रतिबन्धित रहेगा तथा मतदान स्थल से 200 मी० की परिधि में नहीं बनाया जा सकेगा। अस्थाई कार्यालय पर मात्र 4x8 फीट का बैनर लगाया जा सकता है। यदि किसी राजनैतिक दल का चुनाव पूर्व गठबंधन है तो दोनों राजनीतिक दलों का बैनर लगाया जा सकता है।
• किसी भी प्रचार वाहन पर सर्च/फोकस/फ्लैश/स्पॉट लाइट एवं हूटर नहीं लगाया जाएगा।
• वीडियो वैन चलाये जाने हेतु संबंधित राजनैतिक दल अथवा प्रत्याशी को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से ही अनुमति प्राप्त हो सकेगी तथा अनुमति प्राप्त वीडियों वैन प्रातः 8.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक चल सकेगी तथा एक स्थान पर अधिकतम 30 मिनट से अधिक नहीं रूकेगी। वीडियो वैन स्कूल, हॉस्पिटल या भीड़ वाले स्थानों पर जहां पर ट्रैफिक बाधित होने की समस्या हो सकती है वहां पर वीडियो चैन खड़ी नहीं हो सकेंगी तथा लाउडस्पीकर से संबंधित प्रतिबन्ध स्थानीय प्रशासन तथा मा० न्यायालय के आदेश के अनुपालन में लागू रहेंगे।
• रैली, जुलूस या अन्य राजनैतिक कार्यक्रमों एवं वाहन आदि की अनुमति हेतु सुविधा ऐप के माध्यम से आवेदन करने हेतु बताया गया तथा उसकी प्रक्रिया के विषय में भी बताकर उससे होने वाली सुविधाओं के विषय में अवगत कराया गया।
• मतदान के दिन कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनैतिक दल का नाम अथवा प्रतीक चिन्ह लगी हुई टोपी, गमछा, साल एवं टी-शर्ट आदि पहनकर मतदेय स्थल के अन्दर किसी भी दशा में प्रवेश नहीं कर करेगा।
• बैठक में समस्त राजनैतिक दलो प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता की प्रति एवं समय-समय पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत निर्देशों से अवगत कराया गया।
• इसी प्रकार सभी मानको की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुये सभी राजनैतिक दलों को आदर्श-आचार संहिता का पूर्ण पालन करने, किसी धार्मिक स्थल, स्कूल, अस्पताल, आदि को निर्वाचन प्रचार के लिये प्रयोग न करने अपने कार्यालय निर्वाचन हेतु चिन्हित मतदान स्थल के 200 मी० परिधि न बनाने किसी भी प्रकार से मतदाताओ को प्रलोभन कार्य न करने के विषय में विधिक प्रावधानों से अवगत कराते हुये उक्त का शत-प्रतिशत अनुपालन करने की अपेक्षा की गयी है।
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